महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)

महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत एससीए को 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है और शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 1,00,000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ्कारो महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को उपलब्ध कराया जाता है।

ब्याज की दर
 
अधिकतम इकाई लागत  
एससीए
लाभार्थी
रुपये 1,00,000  तक 2% प्रति वर्ष 6% प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधिः ऋण की अदायगी 4 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।