महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई)
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत एससीए को 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है और शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 1,00,000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ्कारो महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को उपलब्ध कराया जाता है।
अधिकतम इकाई लागत | एससीए |
लाभार्थी |
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रुपये 1,00,000 तक | 2% प्रति वर्ष | 6% प्रति वर्ष |
ऋण चुकाने की अवधिः ऋण की अदायगी 4 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।