शिक्षा ऋण
शिक्षा ऋण के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों, स्वच्छ्कारो एवं उनके आश्रितों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, विधि, आईटी/कम्प्यूटर्स में स्नातक अथवा उच्चतर स्तरों की व्यवसायिक अथवा तकनीकी शिक्षा, सभी विषयवर्गों (अर्थात बी.ए., बी.एससी. एवं बी. कॉम इत्यादि) में स्नातक, सैनिटरी इंस्पेक्टर एवं अन्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों जिनकी अवधि न्यूनतम एक वर्ष हो, फिजियोथेरैपी, पैथोलॉजी, नर्सिंग, होटल प्रबंधन एवं पर्यटन, पत्रकारिता एवं मास कम्युनिकेशन, जेरिएट्रिक केयर में डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नाकोतर स्तर पर शैक्षिक/व्यवसायिक पाठ्यक्रम जैसेकि बैचलर ऑफ़ एजुकेशन, पीएच.डी, भाषा पाठ्यक्रम, बीसीए एवं एमसीए इत्यादि (मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालयों से) के अध्ययन हेतु ऋण प्रदान किया जा रहा है।
अधिकतम इकाई लागत | एससीए | लाभार्थी |
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भारत में अध्ययन हेतु - रुपये 10.00 लाख तक विदेश में अध्ययन हेतु - रुपये 20.00 लाख तक |
2% प्रति वर्ष 3% प्रति वर्ष |
6% प्रति वर्ष 7% प्रति वर्ष |
महिला उम्मीदवारो को ब्याज दर में 0.5 प्रतिशत छूट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजना के तहत रु. 4.50 लाख प्रतिवर्ष तक की पारिवारिक आय वाले परिवारों के लिये शिक्षा ऋण पर पूरा ब्याज प्रतिपूर्ति योग्य है |
ऋण चुकाने की अवधिः एक वर्ष की स्थगन अवधि के साथ पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद 5 वर्ष।