अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के अंतर्गत सफाई कर्मचारी
के लिए आर्थिक विकास योजनायें
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के अन्तर्गत भारत सरकार का उपक्रम)
बी-2,भूतल एवं प्रथम तल, ग्रेटर कैलाष एन्कलेव, भाग-2
(सावित्री क्रासिंग), नई दिल्ली - 110048
टेलीफोन: +011-29221331, 29216330,29225130
फैक्सः- 29222708

एनएसकेएफडीसी के बारे में:-

प्रश्न : एनएसकेएफडीसी क्या है?
उत्तर : एनएसकेएफडीसी से अभिप्रायः है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन। इसकी स्थापना 24 जनवरी, 1997 केा कम्पनीज एक्ट 1956 की धारा 25 के अन्र्तगत, एक कम्पनी, जिसका उद्देष्य लार्भाजन नहीं के रूप में, भारत सरकार ने सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय के अन्र्तगत की। यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन है। तथा इसकी अधिकृत पूंजी 600 करोड़ रू0 है।
प्रश्न : एनएसकेएफडीसी का पता क्या है।
उत्तर : एनएसकेएफडीसी का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एनएसकेएफडीसी का पूर्ण पता तथा दूरभाष नम्बर इस प्रकार हैः-
एनएसकेएफडीसी,
बी-2 प्रथम तल, ग्रेटर कैलाष एन्कलेव, भाग-2,
नई दिल्ली - 110048,
दूरभाष (011) 29221331, 29216330
फैक्स- 29222708
प्रश्न : इसकी स्थापना क्यो की गई
उत्तरः इसकी स्थापना एक शीर्ष संस्था के रूप में सफाई कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के समाजिक - आर्थिक उत्थान के लिए रियायती ब्याज दरों पर ऋण दिलवाने के लिए हुई।
प्रश्न : सफाई कर्मचारियों के लिए एक अलग निगम क्यों है?
उत्तरः सफाई कर्मचारियों स्वच्छकारों एंव उनके आश्रितों, जो कि समाज का अत्यधिक शोषित वर्ग है, के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाए जा रहे घृणित एंव अमानवीय व्यवसाय केा देखते हुए भारत सरकार ने अलग से एक संस्था की स्थापना की है, जिसे रासकविनि कहा जाता है, ताकि उनका पुर्नवासः कर सके तथा उनको आय अर्जित करने के अन्य विकल्पों के लिए कौषल प्रषिक्षण तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण, जहाँ भी आवश्यक हो दे सके।
प्रश्न : एनएसकेएफडीसी का मुख्य उददेष्य क्या है?
उत्तरः एनएसकेएफडीसी का मुख्य उद्देष्य सफाई कर्मचारियों जिसमें स्वच्छकार एंव उनके आश्रित भी सम्मिलित है, को उनके पारम्परिक व्यवसाय से हटकर वैकल्पिक व्यवसाय अपनाने में सक्षम बनाना है।
प्रश्न : सफाई कर्मचारियों तथा स्वच्छकारों केा ऋण क्यों दिया जाता है?
उत्तरः ऋण उन व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के लिए उपलब्ध कराये जाते है जो कि हाथ से मैला ढ़ोने अथवा सफाई के कार्यो में लगे है ताकि वे अपना पारम्परिक व्यवसाय छोड़कर अन्य सम्मानित व्यवसाय अपना सकें।
प्रश्न : सफाई कर्मचारियों एवं स्वच्छकारों के आश्रितों को ऋण क्यों दिया जाता है?
उत्तरः सरकार का उद्देष्य कुछ जातियों/समुदायेां केा मैला ढ़ोने तथा अन्य सफाई कार्यो में लगे होने के व्यवसाय से अलग किया जाए जो कि वे अपनी कई पीढि़यो से करते आ रहे है। यह लक्ष्य तभी पूर्ण किया जा सकता है जब कि सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितो केा रासकविनि ऋण के द्वारा वैकल्पिक एवं सम्मानित व्यवसायों को अपनाने में सक्षम बनाया जा सके तथा अन्य कौषल एवं व्यवसायिक प्रषिक्षण के भारत सरकार के कार्यक्रमों द्वारा जहाँ भी आवष्यकता हो, उन्हें सम्मानित व्यवसाय अपनाने में सक्षम बनाए। ताकि वे आर्थिक दबाव में आकर फिर से अपना पारम्परिक व्यवसाय चुनने पर बाध्य न हो जाये।

स्कैवेन्जिंग के बारे में:--

प्रश्न : मैनुअल स्कैवेन्जिंग क्या है?
उत्तरः नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन अधिनियम 1993 के अन्र्तगत मैनुअल स्कैवेन्जिंग का अर्थ है व्यक्तियों का मैला ढ़ोने के तथा अन्य सफाई के कार्यो में लगना।
प्रश्न : एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारियों, स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के लिए क्या कर सकता है?
उत्तरः एनएसकेएफडीसी आर्थिक विकास की गतिविधियेां को बढ़ावा दे सकता है जिसमें स्वरोजगार तथा उनके लाभ ओर/अथवा कौशल एवं व्यवसायिक प्रषिक्षण जहाँ भी आवश्यक हो, के साथ पुर्नवास तथा व्यवसायिक षिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना है।

स्वच्छकारों की परिभाषाः-

प्रश्न : स्वच्छकार की परिभाषा क्या है?
उत्तरः स्वच्छकार से अभिप्रायः ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरह से अथवा आंशिक तौर पर हाथ से मैला ढ़ोने के कार्यो में लगा है तथा इसमें उसके आश्रित भी सम्मिलित है।

सफाई कर्मचारियों की परिभाषाः-

प्रश्न : सफाई कर्मचारियों की परिभाषा क्या है?
उत्तरः सफाई कर्मचारी का अर्थ ऐसा व्यक्ति है, जो कि किसी भी्र प्रवाह के सफाई कार्यो में लगा हुआ हो। तथा उसमें, उनके आश्रित भी सम्मिलित है।
एनएसकेएफडीसी द्वारा वित्त प्रदान करने वाली योजनांएः-
प्रश्न : एनएसकेएफडीसी किस तरह की योजनाओं को वित्त प्रदान कर सकती है।
उत्तरः लाभार्थी के हित की कोई आय अर्जित करने वाली योजना जो कि वित्तीय रूप से सक्षम हो के रासकविनि द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
प्रश्न : क्या लाभार्थी अपनी इच्छा से योजना चुनाव कर सकता है?
उत्तरः हाँ, योजना का चुनाव पूर्णतः लाभार्थी पर निर्भर होता है। योजना का चुनाव करते समय लाभार्थी के अपने कौषल, निर्पुणता आस-पास के वातावरण को तथा बाजार की क्षमता को घ्यान में रखना चाहिए।
प्रश्न : ऋण किसको प्रदान किए जाते है?
उत्तरः लाभार्थी सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार अथवा उनके आश्रितो केा व्यक्तिगत रूप अथवा सामूहिक तौर पर आर्थिक तथा वित्तीय सक्षम आय अर्जित करने वाली योजनाओं केा अनुदान, रियायत, ऋण आग्रिम के रूप में दिया जाता है।

योग्यता/पात्रता के बारे में:--

प्रश्न : लाभार्थी योग्यताएं क्या है?
उत्तरः लाभार्थी सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार अथवा उनके आश्रित जो कि राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुर्नवास योजना के अन्तर्गत अथवा किसी भी पंजीकष्त सफाई कर्मचारियों की सहकारी समिति अथवा कानून निर्मित संस्था जिसे कि लक्षित वर्ग द्वारा विकसित किया गया हो, के अन्र्तगत मान्य तथा वे सभी जो इस विषय में हुए सर्वेक्षण के अन्तर्गत नहीं आते है परन्तु स्थानीय वे रेवेन्यु अधिकारी अथवा स्थानीय नगर निगम अधिकारी अथवा छावनी के कार्यकारी अधिकारी जो कि गजेटेट अधिकारी से कम न हो से प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
प्रश्न : सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा?
उत्तरः स्थानीय नगर निगम अधिकारी अथवा छावनी कार्यकारी अधिकारी जिसका पद राजपत्रित अधिकारी से कम न हो सफाई कर्मचारी स्वच्छकार अथवा उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र अपने कर्मचारियों के लिए जारी करेगौ रेवेन्यु अधिकारी जिसका पद राजपत्रित अधिकारी से कम न हो उन लोगों के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा जो कि अधिकांष/संस्था/कार्यालय में कार्यरत है अथवा जो निजी आवास/इमारतों/स्थापना में कार्यरत हैं।
प्रश्न : राजस्व अधिकारी क्या पद्विति अपनाएगा?
उत्तरः सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों अथवा उनके आश्रित होने का प्रमाणपत्र जारी करने की पद्वति राज्यों में अलग-अलग है। वह राज्य सरकारेां/केन्द्र शासित प्रषासन द्वारा दिए गए पद्वति के अनुसार प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। इसमें गाँव के प्रधान से प्रमाण पत्र प्राप्त करने का जाँच कार्यम्रम, प्रमुख अस्पताल, होटेल, कार्यालय प्रबन्धकर्ता से प्रमाण पत्र जारी करने का जाँच कार्यक्रम सम्मिलित है।
प्रश्न : क्या येग्यता का आधार जाति है?
उत्तरः नहीं, योग्यता का आधार जाति नहीं है, योग्यता का अधार व्यवसाय है।
प्रश्न : योग्यता का आधार व्यवसाए क्यों है?
उत्तरः योग्यता का आधार जाति नहीं है, अपितु व्यवसाय है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों द्वारा हाथ से मैला ढोने के घृणित एवं अमानवीय व्यवसाए को हटाने एवं इस कार्य से मुक्त हुए व्यक्ति का पुर्नवास करने तथा उनको किसी सम्मानित वैकल्पिक व्यवसाए में स्थापित करना सरकार का उद्देष्य है।
प्रश्न : क्या इसमें आय की कोई सीमा है?
उत्तरः वित्तिय सहायता प्रदान करने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। प्ररन्तु अन्य बातें समान होने पर निगम प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित की आर्थिक विकास एवं पुर्नवास के लिए कार्य करेगा।
1. स्वच्छकारों में से वे स्वच्छकार जिनकी आय गरीबी रेखा से (दोगुनी) से कम न हो।
2. सफाई कर्मचारी वर्ग की महिलाएॅ।
3. सफाई कर्मचारी वर्ग में विकलांग।
प्रश्न : महिलाओं केा प्राथमिकता क्यों दी जाती है?
उत्तरः महिलाओं केा प्राथमिकता इसलिए दी जाती है क्योंकि यह पाया गया है कि महिलाएं अत्यधिक कोमल होती है तथा उन्हें हाथ से मैला ढ़ोने तथा अन्य सफाई कार्यो के लिए बाध्य किया जाता है।

नियमित योजनाओं के लिए मियादी ऋण के बारे में:--

प्रश्न : नियमित योजनाओं के लिए मियादी ऋण की सीमा क्या है?
उत्तरः मियादी ऋण की सहायता 5 लाख रू तक की लागत वाली योजनाओं के लिए प्रदान की जाती है।
प्रश्न : ऋण की राशि कितनी होनी चाहिए?
उत्तरः ऋण की राशि लाभार्थी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए तथा उसे अपनी जीविका के लिए स्वच्छकार के कार्य से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त आय होनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि लाभार्थी को पर्याप्त आय न कर पाने वाली योजना के लिए सहायता प्रदान करने से उद्देश्यों में असफलता प्राप्त होगी।

अकृष्ट एवं कूड़ा - करकट हटाने के औजारों की खरीद के लिए मियादी ऋण के बारें में:--

प्रश्न : अकृष्ट एवं कूड़ा-करकट हटाने वाले वाहनों तथा औजारेां की खरीद आदि की योजनाओं के लिए मियादी ऋण की सीमा क्या है?
उत्तरः अकृष्ट एवं कूड़ा-करकट हटाने वाले वाहनों तथा औैजारेां को खरीदनें के उद्देष्य के लिए (10लाख) रू तक की लागत वाली योजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
प्रश्न : एनएसकेएफडीसी अकृष्ट एवं कूड़ा-करकट हटाने वाले वाहनों एवं औजारों केा खरीदने के लिए ऋण क्यों प्रदान करता है?
उत्तरः ऐसे कई मामले हैं जहाँ स्वच्छकार हाथ से मैला ढ़ोने के कार्यो में लगे है, विषेष तौर पर सेप्टिक टेंक्स को बाल्टी द्वारा साफ करना जिससे वह खतरनाक तथा अस्वस्थ वातावरण के सम्पर्क में आते हैं। ऐसा वहां हो रहा है जहाँ पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की मषीनरी के खरीदने के लिए सहायता प्रदान करके हाथ से मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त किया जा सकें।

सूक्ष्म ऋण के बारे में:--

प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी द्वारा सूक्ष्म ऋण वित्त प्रदान किया जाता है?
उत्तरः हां, लघु तथा कुटीर व्यापार/व्यवसाय तथा आमदनी अर्जित करने की गतिविधियों के लिए 5 लाख रू0 तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मियादी ऋणे की सहायता, सूक्ष्म ऋण वित्त के अन्र्तगत राज्य माध्यम अभिकरणों को दी जाती हैं।
प्रश्न : प्रत्येक लाभार्थी केा दी जाने वाली ऋण सहायता की सीमा क्या है?
उत्तरः ऋण प्रदान करने की अधिकतम सीम 25 हजार रू0 प्रति लाभार्थी है।
प्रश्न : क्या राज्य माध्यम अभिकरण सूक्ष्म ऋण वित्त योजना ‘एन जी ओज’ द्वारा लागू कर सकता है?
उत्तरः राज्य माध्यम अभिकरण सूक्ष्म ऋण वित्त येाजना ‘एन जी ओज’ द्वारा लागू कर सकता है।
प्रश्न : सूक्ष्म ऋण वित्त के लिए मियादी ऋण की सीमा क्या है?
उत्तरः मियादी ऋण सहायता कुल परियोजना लागत का 90% तक दी जा सकती है। शेष राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा प्रदान की जाति है।
प्रश्न : सूक्ष्म ऋण वित्त के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर क्या है?
उत्तरः लाभार्थी द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दर 5% हैं।

महिला समृद्धि योजना के बारे में:-

प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी महिला ऋण वित्त प्रदान किया जाता है?
उत्तरः जी हां, निगम द्वारा संचालित महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उनपर आश्रित बेटियों को कुल रू.30,000/- तक प्रति लाभार्थी 4 प्रतिषत की ब्याज पर प्रदान किया जाता है जोकि एनएसकेएफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणो को 1 प्रतिषत ब्याज दर पर प्रदान करता।
इसके अतिरिक्त महिला अधिकारिता योजना के अन्र्तगत सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उनपर आश्रित बेटियों को छुटकर आय अर्जित करने वाली गतिविधियों के लिए कुल रू. 50,000/- तक प्रति लाभार्थि प्रदान किया जाता है। जो कि रासकवनि राज्य माध्यम अभिकरण को 2 प्रतिषत ब्याज दर पर प्रदान करता हैं।

शैक्षणिक ऋण के बारे में:-

प्रश्न : क्या शैक्षणिक ऋण दिये जाते है?
उत्तरः हां, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार समुदाय के विद्यार्थियों के व्यावसायिक अथवा तकनीकी षिक्षा प्राप्त करने के लिए ताकि वह चिकित्सक, इंजीनियर, वकील, लेखाकार बन सकें।
प्रश्न : विलम्ब - काल क्या है?
उत्तरः शैक्षाणिक ऋण के लिए विलम्ब काल कोर्स पाठयक्रम जिसके लिए ऋण लिया गया है के साथ समाप्त होता है।
प्रश्न : विलम्ब काल पाठयक्रम के साथ ही क्यों समाप्त होता है?
उत्तरः विलम्ब काल पाठयक्रम के साथ ही समाप्त होता है, क्योंकि विद्यार्थी अपनी व्यवसायिक पाठयक्रम की उपाधि प्राप्त कर लेते है तथा रोजगार प्राप्त करने के योग्य अथवा स्वरोजगार करने योग्य हो जाते हैं तथा ऋण वापिस करने में समर्थ होते है।

ऋण के बारे में:--

प्रश्न : क्या पूरक ऋण प्रदान किया जाता है?
उत्तरः हां, पूरक ऋण 8 लाख रू0 तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए निवेष रियायत स्वीकृति के अथवा अन्य पॅूंजी श्रोतो स्वीकृति के आपेक्ष किसी मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा प्रदान किया जा सकता है परन्तु इसका वितरण परियोजना के लागू होने की समय अवधि में नहीं होना चाहिए।

कार्य पूंजी के बारे में:--

प्रश्न : क्या कार्य पूंजी प्रदान की जाती है?
उत्तरः हां, कार्य पूंजी जो कि योजना चालू करने के लिए अनिवार्य है को भी 100% ऋण के रूप में प्रदान किया जाता है। तथा इसे लागत के भाग बनाना चाहिए तथा यह वित्तीय सहायता मियादी ऋण के नियम एवं शर्तो के अनुसार दी जाती है।

एनएसकेएफडीसी द्वारा वित्त प्रदान किए जाने वाले अन्य आर्थिक विकास कार्यक्रमः-

प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी आधार भूत गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान करता है?
उत्तरः हाँ, निगम आधार भूत गतिविधियों के लिए वित्त प्रदान कर सकता है यदि यह विकास सीधे आय अर्जित करता हो जैसे (पे एण्ड यूज)।
प्रश्न : एनएसकेएफडीसी की अन्य गतिविधियाँ क्या है?
उत्तरः सफाई कार्य करने के लिए प्रशिक्षण, गुणता नियंन्त्रण, प्रौद्योगिक, उन्नयन और सामान्य सुविधा केन्द्रो केा बढावा देना। सफाई कर्मचारियों व समुदाय के लोगों अथवा उनके आश्रितों द्वारा सिपित उत्पादन और सर्विस यूनिट के उचित एवं कुषल प्रबन्धन के लिए उनका तकनीकी और व्यवसायिक कौषल बढ़ाने के लिए उनकी सहायता करना।
प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी कच्चे माल की खरीद तथा तैयार माल अथवा सेवाओं के विपणन में सहायता करती है?
उत्तरः हाँ, एनएसकेएफडीसी सफाई कर्मचारियों के समुदाय के स्वतंत्र व्यवसायी अथवा व्यवसायिओं वे समूह इसमें अनेक अर्जित भी शामिल है वो अथवा उनके द्वारा स्थापित यूनिटों सहकारी संस्था कच्चे माल अथवा निविष्टियों की खरीद और तैयार माल अथवा सेवाओं के विपणन में सहायता करती है।

प्रशिक्षण के बारे में:--

प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी द्वारा प्रषिक्षण प्रदान किया जाता है?
उत्तरः हैं, 100% अनुदान के रूप में, 1 लाख रू0 प्रति परियोजना, की वित्तीय सहायता राज्य माध्यम अभिकरण एवं केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा उनके प्रशिक्षण अभिकरणों के सफाई कर्मचारी एवं उन पर आश्रितों को कौषल एवं उद्यमी विकास प्रदान करने तथा आय अर्जित करने वाली गतिविधियाँ (उद्योग सेवा एवं व्यसाय) (आई एस बी) दोनों में भाग लेने के लिए प्रदान करता है।
प्रश्न : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार क्या है?
उत्तरः यहाँ तीन प्रकार के प्रषिक्षण कार्यक्रम हैं।
1. संस्थागत कार्यक्रम (आई पी एल)
2. कौषल को बढ़ाने के प्रषिक्षण कार्यक्रम (एस टी पी)
3. उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी)
प्रश्न : आई एल पी क्या है?
उत्तरः यह एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत योग्य व्यक्तियों केा विशिष्ट व्यापान में प्रशिक्षण लेने के लिए एक से छः माह के बीच परिश्रमिक तथा आवास खर्च के साथ राज्य माध्यम अभिकरणेां द्वारा मान्यता प्राप्त प्रषिक्षण संख्या में प्रषिक्षण लेने हेतू प्रयोजित किया जाता है।
प्रश्न : एस टी पी क्या है?
उत्तरः यह एक ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत किसी भी कारीगर/बढई को बाजार की बदलती मांगो के अनुसार कौशल बढ़ाने हेतू प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, सामान्यतः यह प्रषिक्षण अप्रवासीय होता है तथा इसकी अवधि 10 दिन से 2 माह तक होती हैं।
प्रश्न : ई डी पी क्या है?
उत्तरः यह एक ऐसा प्रषिक्षण कार्यक्रम है जिसके अन्र्तगत लाभार्थी को अपना व्यवसाए स्थापित करने में समर्थ बनाने हेतू कौषल तथा ज्ञान प्रदान किया जाता है। प्रषिक्षण की अवधि 10 दिन से 3 माह तक है तथा सामान्तः यह कार्यक्रम अप्रवासीय होता है।
वित्तीय मापदंडों के बारे में:-
प्रश्न : मियादी ऋण प्रदान करने की सीमा क्या है?
उत्तरः मियादी ऋण परियोजना लागत का 90% तक दिया जा सकता है तथा शेष 10% राज्य माध्यम अभिकरणों द्वारा ऋण के रूप में जिसमें कि रियायत तथा लाभार्थी अंष (यदि कोई है) तथा अन्य उपलब्ध पूंजी के क्षेत्र सम्मिलित हैं, दिया जायेगा।
प्रश्न : लाभार्थी अंश की सीमा क्या है?
उत्तरः 2 लाख रू.0 तक राषि वाली योजना लागत में लाभार्थी का अंश अनिवार्य नहीं है। इससे अधिक की लागत वाली योजना में कम से कम 5% लाभार्थी अंश अनिवार्य है।

राष्ट्रीय स्वच्छकार मुक्ति एवं पुर्नवास योजना के लिए ऋण घटक के बारे में:---

प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी ‘एन एस एल आर एस’ के लिए मियादी ऋण घटक प्रदान करती है।
उत्तरः हाँ, एनएसकेएफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणों द्वारा ‘एन एस एल आर एस’ के लिए मियादी ऋण प्रदान करती है। हालांकि, ‘एन एस एल आर एस’ के लिए ऋण लाभार्थी/राज्य माध्यम अभिकरण द्वारा बैंको से प्राप्त किया जा सकता है।

ब्याज दरों के बारे में:--

प्रश्न : ब्याज की दर क्या है?
उत्तर : लाभार्थी द्वारा 5 लाख रू0 तक अदा की जाने वाली ब्याज दर 6%है। 5 लाख रू0 से अधिक ऋण के लिए लाभार्थी द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दर 8% है। सूक्ष्म ऋण वित्त के लिए लाभार्थी द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दर 5 प्रतिषत है। शैक्षणिक ऋण के लिए विद्यार्थी द्वारा अदा की जाने वाली ब्याज दर 6 प्रतिषत है।

पुर्न भुगतान के बारे मेः-

प्रश्न : पुर्न भुगतान का निर्धारत किस प्रकार होता है?
उत्तरः ऋण के पुर्न भुगतान का निर्धारण ईकाई की आय अर्जित करने की क्षमता के आधार पर उचित विलम्बकाल के साथ राज्य माध्यम अभिकरणों तथा एनएसकेएफडीसी द्वारा होता है।
प्रश्न : पुर्न भुगतान की अवधि क्या है?
उत्तरः सम्पूर्ण ऋण का पुर्न भुगतान उचित अवधि के अन्दर जमा हो जाना चाहिए जो कि 10 वर्ष से अधिक न हो तथा इसमें विलम्ब काल भी सम्मिलित है। पुर्नभुगतान की अवधि योजना के मूल्यांकन के दौरान, प्रस्तावित योजना से अर्जित पॅूजी के आधार पर निर्धारित होती है। लघु ऋण वित्त के सन्दर्भ में ऋण की राषि का भुगतान 3 वर्ष के अन्दर होना चाहिए।

विलम्ब काल के बारे में:----

प्रश्न : बिलम्ब काल क्या है?
उत्तरः राज्य माध्यम अभिकरण के उपयोग की अवधि सामाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि मूल राषि के भुगतान के लिए उपलब्ध कराई जाती है। राज्य माध्यम अभिकरणों से आषा है कि लाभार्थी को समाना विलम्ब काल उपलब्ध करवाए। परियोजना के प्रकार के आधार पर विषेष स्थितियों मे लम्बा विलम्ब- काल भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। ब्याज के पुर्नभूगतान के लिए आहरण की तिथि से 3 माह का विलम्ब काल उपलब्ध करवाया जाएगा परन्तु यह वितरण की तिथि से एकत्रित होना आरम्भ होगा।
निर्मित सम्पत्ति के रेहन (गिरवी) की क्रिया (बन्धीकरण):---
प्रश्न : क्या सम्पत्ति को रेहन रखा जा सकता है?
उत्तरः लाभार्थी द्वारा स्वीकृत ऋण से निर्मित सम्पत्ति को राज्य माध्यम अभिकरणों द्वारा रेहन/गिरवी रखा जा सकता है, ताकि उनको कथित सम्पत्ति के अन्तर्गत ब्लाक अक्षरों मे दर्षाना चाहिए।

लागू करने के बारे में:---

प्रश्न : एनएसकेएफडीसी किस प्रकार कार्य करता है?
उत्तरः एनएसकेएफडीसी राज्य अनुसूचित जाति विकास/वित्त निगम अथवा राज्य सरकार/केन्दª शासित प्रषासन द्वारा नामांकित अथवा स्थापित कोई भी राज्य माध्यम अभिरकण से सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गये निर्देषों के अनुसार कार्य करती है।
प्रश्न : राज्य माध्यम अभिकरणों के क्या उत्तरदायित्व है?
उत्तरः राज्य माध्यम अभिकरण तकनीकी रूप से समर्थ तथा वित्तीय सक्षम येाजनाओं को पहचान कर तथा उसका सूत्रीकरण करके एनएसकेएफडीसी के सम्मुख वित्त के लिए प्रस्तुत करेंगे। राज्य माध्यम अभिकरणों के लिए समर्थ लाभार्थी, के प्राथमिकता पर पहचान करना आवष्यक है।
प्रश्न : राज्य माध्यम अभिकरणों की परियोजना की स्वीकृति तथा वितरण कौन देगा?
उत्तरः एनएसकेएफडीसी परियोजना को स्वीकृत करके परियोजना राषि राज्य
माध्यम अभिकरण को प्रदान करेगा।
प्रश्न : लाभार्थी केा ऋण वितरण कौन सी संस्था करेगी?
उत्तरः राज्य माध्यम अभिकरणों ऋण की स्वीकृति तथा वितरण मान्य लाभार्थियो को करेगी।
प्रश्न : राज्य माध्यम अभिकरणों द्वारा परियोजना को लागू करने की अवधि क्या है?
उत्तरः राज्य माध्यम अभिकरणों को एनएसकेएफडीसी के ऋण के लाभार्थियों को वितरण के लिए 3 माह (90 दिन) की समय निर्धारित की गई है।

ऋण के लिए आवेदन किस प्रकार किया जाएः-

प्रश्न : सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उसके आश्रित ऋण के लिए आवेदन पत्र कहा से प्राप्त कर सकते है?
उत्तरः एनएसकेएफडीसी ऋण के लिए आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से अथवा अपने राज्य माध्यम अभिकरणों से प्राप्त हो सकता है।
प्रश्न : सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार एवं उसके आश्रित ऋण के लिए आवेदन पत्र कहा जमा कर सकते है?
उत्तरः वे ऋण आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर उसके जिला कल्याण अधिकारी के कार्याल अथवा उनके राज्य के राज्य माध्यम अभिकरणों पास जमा करवा सकते है।
प्रश्न : क्या कोई प्रारम्भिक ऋण आवेदन पत्र भी ळे?
उत्तरः हाँ, सभी राज्य माध्यम अभिकरणों केा सलाह दी जाती है वे जागरूकता कार्यक्रम के दौरान जो कि सफाई कर्मचरियो के क्षेत्रो में होते है, आरम्भिक ऋण उपलब्ध करवाए ताकि लक्षित वर्ग के इच्छूक व्यक्ति आवेदन कर सके। प्रांरम्भिक ऋण आवेदन पत्र का नमूना अनूसूचित-1 में दिया गया है।

सुरक्षा/ जमानतकर्ता के बारे में:--

प्रश्न : क्या मुझे सुरक्षा जमानतकर्ता देना होगा?
उत्तरः एनएसकेएफडीसी सुरक्षा/जमानतकर्ता उपलब्ध कराने के लिए लाभार्थी पर दबाव नही देती। परन्तु अधिकतर राज्य माध्यम अभिकरण सुरक्षा अथवा जमानतकर्ता जो कि सरकारी कर्मचारी होना चाहिए पर ऋण के स्वीकृति के लिए आवश्यकता के तौर पर लाभार्थी पर दबाब देती है। परन्तु यह आवश्यक हर एक राज्य माध्यम अभिकरण के सम्बन्ध में अलग-अलग है।
प्रश्न : क्या एनएसकेएफडीसी ऋण से निर्मित सम्पति रेहन रखी जा सकती है?
उत्तरः लाभार्थी द्वारा स्वीकृत ऋण से निर्मित सम्पति केा राज्य माध्यम अभिकरणों द्वार रेहन/गिरवी रखा जा सकता है। तथा उनकेा कथित सम्पत्ति के अंतर्गत ब्लाक अक्षरों में दर्शाया जाना चाहिए।
प्रश्न : यदि मै ऋण के भुगतान में असफल होता हू तो राज्य माध्यम अभिकरण क्या कार्यवाही कर सकता हैं?
उत्तरः यदि आपने ऋण के लिए जमानतकर्ता दिया है तो राज्य माध्यम अभिकरण जमानतकर्ता के नियोक्ता से यह मांग कर सकते है कि ऋण की राषि कर्मचारी के वेतन से काट ले। यदि आपके ऋण से निर्मित सम्पत्ति राज्य माध्यम अभिकरण के पास गिरती रखी है तो वह राज्य माध्यम अभिकरण जा जब्त की जा सकती है।

किसके पास शिकायत करेः-

प्रश्न : एनएसकेएफडीसी ऋण के सम्बन्ध मे यदि कोई शिकायत है तो मै किससे सम्पर्क करे?
उत्तरः आप राज्य माध्यम अभिकरण के प्रबन्ध निदेशक से शिकायत कर सकते है अथवा राज्य में, कल्याण विभाग के सचिव को शिकायत कर सकते है। आप एनएसकेएफडीसी के अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक को पहले पृष्ठ पर दिए गए पते पर शिकायत कर सकते है। इस विषय में यह सुनिष्चित करने के लिए कि सम्बन्धित अधिकारी आपसे सम्पर्क करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सम्बन्धित अधिकारी आपसे सम्पर्क करे, यह सुनिश्चित कर ले कि आपका पूरा पता शिकायत पत्र में दिया गया है।