संशोधित एसआरएमएस

प्रस्तावना
 
भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में एक नई केन्द्रीय क्षेत्र "मैनुअल सफाई कर्मियों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एसआरएमएस) लागू करने का निर्णय लिया है.
 
एसआरएमएस:
 
 परियोजनाओं और एक नज़र में कौशल प्रशिक्षण
 
1. उद्देश्य :
 
वैकल्पिक व्यवसायों में उनके पुनर्वास के लिए पहचान पुस्तिका मैला ढोने वालों की सहायता के लिए.
 
2. योग्यता:
 
मैनुअल मैला ढोने वालों और उनके आश्रितों, चाहे उनकी आय की सहायता के लिए पात्र हो जाएगा.
(a) मैला ढोने वालों के आश्रित को अपने परिवार का सदस्य है या उन पर निर्भर है, जो एक है.
(b) प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन मेहतर और उसकी / उसके पति या (मैनुअल सफाई कर्मियों के अलावा अन्य) नियोजित नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर की उम्र और 18 साल के बच्चों को जो सहायता प्रदान की जाएगी.
(c) तुरंत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद अन्य सहायता प्रदान की जा सकती है, ताकि प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए पात्र होने के लिए तय  उम्र की सीमा के प्रशिक्षण की अवधि से कम हो जाएगा.
 
3. नकद सहायता:
 
(1) रु. 40,000 तुरंत बाद पहचान के बाद,
(2) खाते से निकासी: रुपये 7,000 अधिकतम मासिक किस्तों में.
 
4. अन्य सहायता:
 
मैनुअल मैला ढोने वालों को भी (ए) कैपिटल सब्सिडी, (ख) ब्याज सब्सिडी योजना के तहत निर्धारित दरों पर वजीफा के साथ (ग) प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे. पुस्तिका मैला ढोने वालों के आश्रितों प्रारंभिक नकद सहायता के लिए पात्र नहीं होगा.
 
5. ऋण:
 
रुपये के अधिकतम मूल्य तक. 10 लाख, और रु. (वैक्यूम लोडर, वाहन, कूड़ा निपटान वाहन,  उपयोग शौचालय आदि के साथ सक्शन मशीन) की तरह स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के मामले में 15 लाख.
 
6. अधिस्थगन अवधि:
 
ऋण की अदायगी शुरू करने के लिए दो साल हो होगा.
 
7. चुकाने की अवधि:
 
अधिस्थगन अवधि सहित ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि रुपये तक की परियोजनाओं के लिए पांच साल के लिए किया जाएगा. रुपये से ऊपर की परियोजनाओं के लिए 5, 00,000 और 7 साल. 5,00,000. एससीए पात्र लाभार्थी से आवेदन प्राप्त करने के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर धन वितरित होगा.
 
8. ब्याज दर:
 

रुपये तक की परियोजनाओं के लिए. 25,000 / - 5% प्रतिवर्ष (महिला Benf के लिए 4% प्रति वर्ष.)
रुपये 25,000 / उपरोक्त परियोजनाओं के लिए - प्रतिवर्ष 6%

 
 
9. ब्याज सब्सिडी योजना में निर्धारित दरों से (बैंक ब्याज दर अधिक है) ऋण पर बैंकों द्वारा ब्याज प्रभार्य के अंतर की हद तक संबंधित एजेंसी द्वारा बैंकों को दिया जाएगा.
ब्याज सब्सिडी हिस्से पर बैंकों से चक्रवृद्धि ब्याज के चार्ज का मामला नहीं है कि वहाँ तो एससीए मासिक आधार पर बैंकों को इस राशि का भुगतान करने के लिए.
 
10. क्रेडिट पीठ के अंत कैपिटल सब्सिडी लिंक किए गए :
 

परियोजना लागत की रेंज (रुपए) सब्सिडी की दर
 2 लाख परियोजना लागत का 50%
2-5 लाख रुपये के बीच परियोजना लागत का 1 लाख + 33.3%. 2-5 लाख
5-10 लाख रुपये. 2 लाख रुपये + के बीच परियोजना लागत का 25%. 5-10 लाख
10-15 लाख रुपये. 3.25 लाख.

 
11. बैंक द्वारा सब्सिडी राशि का संचालन :
 
( ए) एसआरएमएस के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी रिजर्व फंड खाते में रखा जाना चाहिए लाभार्थी के लिहाज से, बजाय लाभार्थी के नाम पर सावधि जमा में की. आदि बैंकों सब्सिडी आरक्षित निधि खाते पर कोई ब्याज लागू करना चाहिए. इसे देखते हुए, ऋण पर ब्याज लगाने के उद्देश्य के लिए, सब्सिडी राशि बाहर रखा जाना चाहिए.
(बी) ऋण की चुकौती, अनुसूची,सब्सिडी पूंजी, सब्सिडी राशि,को ऋण चुकौती बराबर की दिशा में समायोजन के लिए पर्याप्त होगा सब्सिडी रिजर्व फंड के तहत रखा है कि इस तरह से तैयार किया जाएगा.
(सी) ऋण एजेंसियों लाभार्थियों को ऋण पासबुक जारी करेगा.
 
12. बाद की ऋण:
 
लाभार्थियों यदि आवश्यक पूंजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी और इस योजना के तहत अन्य अनुदान के बिना, बैंकों से दूसरे और बाद के ऋण लेने की अनुमति दी जाएगी.
 
13. प्रशिक्षण:
 
 नए कौशल और उधमिता क्षमताओं का अधिग्रहण करने के लिए. यह सरकारी एजेंसियों / संस्थानों द्वारा के रूप में भी प्रतिष्ठित विशेष प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा दिया जा सकता है. चयनित उद्योगों / व्यावसायिक प्रतिष्ठान के साथ सहयोग प्रशिक्षुओं की लाभकारी रोजगार की सुविधा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
 
 14. प्रशिक्षण अवधि और वजीफा:
 
लाभार्थियों वजीफा रुपये के साथ दो साल तक पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. प्रति माह रु.3,000. प्रशिक्षण लाभार्थी की शिक्षा और योग्यता के स्तर के अनुसार दिया जाएगा.
 
15. जहां तक ​​संभव हो, प्रस्तावित योजना के लक्षित लाभार्थियों के डेटाबेस यूआईडीएआई के साथ एकीकृत किया जाएगा.
 
16 .जुर्माना: 
 
उनके अन्य जरूरतों के लिए लाभार्थियों द्वारा धन के मोड़ के मामले में बैंकों को अपनी नीति और इस संबंध में नियमानुसार कार्रवाई आरंभ कर सकते हैं.
 (I) वह तुरंत प्रतिवर्ष 9% की एक दंडात्मक ब्याज के साथ सब्सिडी की पूरी राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा.
(II) वह भविष्य में इस योजना के तहत किसी भी सहायता के लिए अयोग्य हो जाएंगे.
 
17. वेबसाइट:
 
योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष इंटरेक्टिव वेबसाइट डेटा जिले / राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपलोड किया जाएगा, जिस पर लॉन्च किया जाएगा. ऋण / सब्सिडी के लिए आवेदन की ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा.