वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (VISVAS)

वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता योजना (VISVAS)
 
1. उद्देश्य (OBJECTIVES)
 
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E), भारत सरकार, नई ब्याज subvension योजना – वंचित इकाई समूह और वर्गों की आर्थिक सहायता (VISVAS) योजना को लागू करेगा।
 
  •  उन स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को, जिनके कम से कम 70% सदस्य SC, OBC या सफाई कर्मी (पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर, वेस्ट पिकर और उनके आश्रित सहित) से संबंधित हों, 10.00 लाख रुपये तक के ऋण/कैश क्रेडिट लिमिट पर 5% प्रति वर्ष तक की ब्याज सहायता मिलेगी।
  •  इसी तरह, SC, OBC और सफाई कर्मी (पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर, वेस्ट पिकर और उनके आश्रित सहित) से संबंधित व्यक्तियों को 5.00 लाख रुपये तक के ऋण पर 5% प्रति वर्ष तक की ब्याज सहायता** प्राप्त होगी।
  यह मॉडल उधार लेने वाले SHGs/व्यक्तिगत लाभार्थियों के स्टैंडर्ड खातों को त्वरित ब्याज लाभ प्रदान करेगा।
 
योजना का उद्देश्य:
लाभार्थियों को कम ब्याज दर का प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), निजी क्षेत्र के बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण प्राप्त करते हैं।
 
2. लक्षित समूह और आर्थिक मानदंड (TARGET GROUP & ECONOMIC CRITERIA)
 
लक्षित समूह:
SC, OBC या सफाई कर्मी (पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर, वेस्ट पिकर और उनके आश्रित सहित)
 
आर्थिक मानदंड:
 
  • SC और OBC व्यक्तियों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय 3.00 लाख रुपये तक।
  • सफाई कर्मियों (पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर, वेस्ट पिकर और उनके आश्रित सहित) के लिए कोई आय सीमा नहीं।
 
आय पात्रता स्थापित करने के लिए मानदंड:
 
  • राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र।
  • अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) या गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड धारक या SECC-2011 के अनुसार तीन या अधिक अभाव वाले व्यक्ति पात्र होंगे।
  • PM किसान योजना के तहत कृषि गतिविधियों में शामिल OBC/SC लाभार्थी VISVAS योजना के तहत कवर होंगे।
  • वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण स्वयं-प्रमाणन के आधार पर लिया जा सकता है, जिसे किसी नोटिफाइड गजटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए।
  • बैंक में ऋण के आवेदन पर शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित स्वयं-प्रमाणन का उपयोग किया जा सकता है।
 
भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान (1 हेक्टेयर तक) और छोटे किसान (2 हेक्टेयर तक) जो SC/OBC हैं:
 
  • भूमिहीन/सीमांत किसान (<1 हेक्टेयर) – वार्षिक आय 1.50 लाख मान्य।
  • छोटे किसान (1–2 हेक्टेयर) – वार्षिक आय 3.00 लाख मान्य।
 
 3. ब्याज सहायता की राशि (QUANTUM OF INTEREST SUBVENTION)
 
पात्र SHGs और व्यक्तियों के लिए 5% प्रति वर्ष तक की ब्याज सहायता।
 
 4. क्रियान्वयन एजेंसियां (IMPLEMENTING AGENCIES)
 
  • NBCFDC – OBC व्यक्तियों और 70% OBC सदस्य वाले SHGs।
  • NSFDC – SC व्यक्तियों और 70% SC सदस्य वाले SHGs।
  • NSKFDC – सफाई कर्मियों (पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजर, वेस्ट पिकर और उनके आश्रित सहित) के 70% से अधिक सदस्य वाले SHGs।
 
5. योजना अवधि (PERIOD OF SCHEME)
 
  • वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक।
  • इस अवधि में शामिल लाभार्थी ऋण की अवधि या 2029-30 तक ब्याज सहायता के पात्र होंगे, जो भी पहले हो।
 
 6. क्रियान्वयन दिशा-निर्देश (GUIDELINES FOR IMPLEMENTATION)
 
SHGs के लिए:
 
  • ऋण/कैश क्रेडिट सीमा 10.00 लाख तक वाले SHGs 5% प्रति वर्ष तक ब्याज सहायता के पात्र होंगे।
  • SHG में कम से कम 70% सदस्य लक्षित समूह के होने चाहिए।
  • SHG अध्यक्ष/सचिव/मुख्य अधिकारी यह घोषणा दे सकते हैं कि कम से कम 70% सदस्य लक्षित समूह के हैं।
  • वार्षिक परिवार आय प्रत्येक सदस्य के लिए 3.00 लाख तक की घोषणा की जा सकती है। सफाई कर्मियों के लिए आय सीमा लागू नहीं।
  • केवल स्टैंडर्ड लोन खाता वाले SHGs ही VISVAS योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं।
  • किसी अन्य योजना से पहले से ब्याज सहायता प्राप्त लोन पर इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।
 
व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए:
 
  • SC/OBC व्यक्ति जिनकी वार्षिक परिवार आय 3.00 लाख रुपये तक है – 5% ब्याज सहायता 5.00 लाख तक के लोन पर।
  • सफाई कर्मियों के लिए कोई आय सीमा नहीं।
  • केवल स्टैंडर्ड लोन खाता वाले व्यक्ति ही लाभ ले सकते हैं।
 
अन्य योजनाओं के साथ समन्वय:
 
  • MUDRA शिशु और किशोर लोन, DAY-NRLM, PM-SVANidhi आदि।
  • केवल उन लोन/कैश क्रेडिट लिमिट पर ब्याज सहायता मिलेगी, जिन पर किसी अन्य योजना से सहायता नहीं मिली।
  • केवल आय सृजन के उद्देश्य वाले लोन ही शामिल होंगे।
 
ऋण देने वाली संस्थाओं की पात्रता और भूमिका:
 
  • लाभार्थियों के लिए ब्याज सहायता NSFDC, NBCFDC और NSKFDC के पार्टनर LIs द्वारा दावा की जाएगी।
  • सभी LIs को VISVAS पोर्टल पर SHGs/लाभार्थियों का विवरण त्रैमासिक आधार पर अपलोड करना होगा।
  • ब्याज सहायता सीधे SHG/व्यक्तिगत लाभार्थी के बैंक खाते में DBT मोड से दी जाएगी।
 
 7. ब्याज सहायता हस्तांतरण की प्रक्रिया (Modalities for Transfer of Interest Subvention)
 
  • 5% तक की ब्याज सहायता लाभार्थियों के खाते में सीधे Aadhaar Enabled Payment System या भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार ट्रांसफर की जाएगी।
  • SHG के दावे निम्न एजेंसियों द्वारा प्रक्रिया किए जाएंगे:
 
  •   NBCFDC – OBC लक्षित समूह वाले SHGs
  •   NSFDC – SC लक्षित समूह वाले SHGs
  •   NSKFDC – सफाई कर्मियों लक्षित समूह वाले SHGs
 
 8. निगरानी और मूल्यांकन (Monitoring & Evaluation)
 
  • केंद्रीय स्तर पर MoSJE द्वारा योजना की निगरानी।
  • OBC – NBCFDC, SC – NSFDC, सफाई कर्मी – NSKFDC द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी।
  • फील्ड निरीक्षण: लाभार्थियों के लाभ और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन।
  • थर्ड पार्टी मूल्यांकन: योजना के प्रभाव का मूल्यांकन MoSJE द्वारा किया जाएगा, और LIs आवश्यक सहयोग देंगे।
 
यदि आप चाहें तो मैं इसे एक संक्षिप्त, आसान समझने योग्य हिंदी सारांश में भी तैयार कर सकता हूँ, जो पाठकों के लिए बहुत सहज और स्पष्ट होगा।
 
 

क्रियान्वयन के लिए योजना दिशा-निर्देश[PDF]0 bytes

योजना विवरण पत्र[PDF]0 bytes

योजना से संबंधित सामान्य प्रश्न[PDF]0 bytes

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