व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना
अपने कौशल और रोजगार बढ़ाने के लिए लक्षित समूह के युवाओं को वित्तीय सहायता
पात्रता मापदंड
Schemes & Programmes
अपने कौशल और रोजगार बढ़ाने के लिए लक्षित समूह के युवाओं को वित्तीय सहायता
पात्रता मापदंड
कार्यशालाएं:
राज्य माध्यम अभिकरणों (एस.सी.एज.) द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन उनके जिला अधिकारियों, जोकि मुख्यालय में एनएसकेएफडीसी के मामलों को देखते हैं, को एनएसकेएफडीसी की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की नवीन/अधतन जानकारी देने के लिए किया जाता है। एनएसकेएफडीसी द्वारा प्रत्येक कार्यशाला के आयोजन हेतु रू. 25,000/- का पुर्नभुगतान राज्य माध्यम अभिकरणों को किया जाता है।
रोजगार मेले:
लक्षित समूह में एनएसकेएफडीसी की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जागरूकता लाने के लिए सीधे संपर्क हेतु एनएसकेएफडीसी राज्य माध्यम अभिकरणों (एस.सी.एज.) के माध्यम से सफाई कर्मचारियों/स्वच्छकारों की बस्तियों में जागरूकता शिविर लगाता है एवं उन्हें निगम की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे सफाई के अपने परम्परागत व्यवसाय को छोडकर अन्य सम्मानजनक आय अर्जित करने वाले व्यवसायों या स्वरोजगार गतिविधियों को अपना सकें।
जागरूकता शिविर की विशेष्ताएं इस प्रकार से हैं:-
एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा वित्तपोषित सूचक योजनाएं:-
कोई व्यवहार्य और आय सृजन योजनाओं सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों को एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा वित्त पोषण कर रहे हैं. एससीए से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के अनुसार, निम्नलिखित क्षेत्रों लक्ष्य समूह द्वारा प्राथमिकता दी जाती है: -
सूचनात्मक परियोजनाएं/गतिविधियां
एनएसकेएफडीसी ने गो-कूप सोल्यूशन एवं सर्विसेज प्रा. लि. (गो-कूप) एवं क्लूस नेटवर्क प्रा. लि. (शॉपक्लूस) के साथ समझौता ज्ञापन किऐ हैं। गो-कूप एवं शॉपक्लूस सहकारी एवं सामुदायिक आधारित बुनकरों एवं शिल्पकारों के लिए अपने उत्पादों को सूचीगत करने एवं बिक्री हेतु आनलाईन बाजार है। समझौता ज्ञापन के अनुसार गो-कूप एवं शॉपक्लूस एनएसकेएफडीसी के लाभार्थियों को आनलाईन बाजार, प्रशिक्षण, डाटा एनालिटिक्स में आधारभूत ढांचा सहायता एवं उनके उत्पादों के लिए ग्राहक अधिग्रहण एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने एवं व्यवसाय को बढाने में सहायता प्रदान करेंगे।
सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ) के अंतर्गत एससीए को लघु/छुटकर व्यापार/व्यवसाय एवं विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 1,00,000/- प्रति लाभार्थी तक की परियोजनाओं की लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक समूह में, रूपये 1,00,000/- प्रति लाभार्थी के आधार पर रूपये 10.00 लाख की सीमा है।
महिला समृद्धि योजना (एमएसवाई) के अंतर्गत एससीए को 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है और शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 1,00,000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ्कारो महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को उपलब्ध कराया जाता है।
साइट की संकल्पना विकास और होस्टिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र