आवेदन कैसे करें

लाभार्थियों द्वारा ऋण आवेदन पत्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) / राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं एवं एनएसकेएफडीसी के राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीएएस) के जिला कार्यालयों को भेजे जाते हैं। आरआरबी / राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के जिला कार्यालय अपने प्रमुख कार्यालयों को आवेदन जांच उपरांत भेजते हैं। परियोजना प्रस्तावों की व्यवहार्यता को SCAs / RRBs / राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है उसके बाद व्यवहार्य परियोजनाओं को एनएसकेएफडीसी को उनकी सिफारिशों के साथ भेजा जाता है।
 
उक्त परियोजना प्रस्तावों को एनएसकेएफडीसी की परियोजना मूल्यांकन समिति द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है और जिन प्रस्तावों को ठीक पाया जाता है, उन्हें निदेशक मंडल के समक्ष विचार और अनुमोदन के लिए रखा जाता है। एनएसकेएफडीसी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के बाद, स्वीकृति पत्र,(LoI) SCA / RRBs / राष्ट्रीयकृत बैंको को स्वीकृति के लिए जारी किए जाते हैं।
ऋण समझौते/अन्य दस्तावेजों के अनुमोदन और निष्पादन की शर्तों को स्वीकार करने के बाद, लाभार्थियों को आगे संवितरण के लिए एससीएएस/आरआरबी/राष्ट्रीयकृत बैंको को धन जारी किया जाता है। एनएसकेएफडीसी के ऋण देने की नीतियों और दिशानिर्देशों (LPG) के अनुसार रिलीज़ के सभी मापदंडों की पूर्ति के बाद SCAs/RRBs/राष्ट्रीयकृत बैंकों को एनएसकेएफडीसी द्वारा धनराशि जारी की जाती है।