महिला अधिकारिता योजना (एमएवाई):

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इस योजना के अंतर्गत सफाई कर्मचारी तथा स्वच्छ्कार महिलाओं एवं उनकी आश्रित पुत्रियों को एससीए के माध्यम से लघु और छुटकर व्यापार/व्यवसाय तथा विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 200000/- तक लागत की परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। एमएवाई योजना के अधीन लाभार्थियों के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। यूनिट लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक एनएसकेएफडीसी ऋण घटक प्रदान किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्य चैनल अधिकरणों द्वारा ऋण, सब्सिडी तथा निधियों के अन्य समस्त उपलब्ध स्रोतों के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
ब्याज की दर
 
अधिकतम इकाई लागत एससीए लाभार्थी
रुपये 2,00,000  तक
2%   प्रति वर्ष  5%   प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि:   ऋण की अदायगी 4 माह की कार्यान्वयन अवधि और ऋण स्थगन की 6 माह की अवधि के पश्चात 5 वर्ष के भीतर करनी होगी।