सावधि ऋण

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 सावधि ऋण राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीए), राष्ट्रीयकृत बैंको एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के माध्यम से लक्षित समूह को प्रदान किए जाते हैं। सफाई संबंधी गतिविधियों सहित आय जनन की किसी भी व्यावहारिक योजना के लिए अधिकतम   सीमा रूपये 15.00 लाख प्रति इकाई है। रूपये 2.00 लाख तक लागत की परियोजना के लिए लाभार्थी के योगदान का आग्रह नहीं किया जाता है। रूपये 2.00 लाख से अधिक लागत की परियोजना के लिए लाभार्थी का योगदान 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है। यूनिट लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है और शेष 10 प्रतिशत अंश राष्ट्रीयकृत बैंको एवं क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा ऋण, सब्सिडी और लाभार्थी योगदान, यदि कोई, तथा निधियों के अन्य समस्त उपलब्ध स्रोतो के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
ब्याज की दर
अधिकतम इकाई लागत एससीए लाभार्थी को
रुपये 15.00 लाख तक 4.5%    प्रति वर्ष 9%   प्रति वर्ष

ऋण चुकाने की अवधि: ऋण प्रदान किए जाने की तिथि से ऋण स्थगन की 6 माह की अवधि और 4 माह की कार्यान्वयन अवधि के पश्चात 10 वर्ष तक, जो यूनिट की व्यवहार्यता/लाभप्रदता और चुकाने की क्षमता पर निर्भर होगी।