सूक्ष्म लघु ऋण (एमसीएफ)
सूक्ष्म ऋण योजना (एमसीएफ) के अंतर्गत एससीए को लघु/छुटकर व्यापार/व्यवसाय एवं विविध आय जनन गतिविधियों के लिए रूपये 1,00,000/- प्रति लाभार्थी तक की परियोजनाओं की लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा शेष 10 प्रतिशत एससीए द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक समूह में, रूपये 1,00,000/- प्रति लाभार्थी के आधार पर रूपये 10.00 लाख की सीमा है।
अधिकतम इकाई लागत | एससीए | लाभार्थी |
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10 लाख तक का ऋण प्रति समूह 10 सदस्य , प्रति सदस्य रुपये 1,00,000 तक का ऋण | 2% प्रति वर्ष | 5% प्रति वर्ष |
ऋण चुकाने की अवधिः ऋण की अदायगी 4 माह की कार्यान्वयन अवधि और 6 माह की ऋण स्थगन अवधि के पश्चात 3 वर्ष के भीतर करनी होगी।