हरित व्यवसाय योजना

प्रस्तावनाः
जलवायु परिवर्तन, जोकि विश्व का सबसे बडा खतरा बन चुका है, अनिंत्रित प्रदूषण का परिणाम है। मनुष्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदूषण के स्तर को कम करने की आवश्यकता है जिसके लिए ऐसे व्यवसायों को बढावा देने की आवश्यकता है जोकि जलवायु परिवर्तन से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाले भी हों।

उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य ऐसी गतिविधयां, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपट सकें एवं आय अर्जित करने वाली भी हों, के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आय अर्जित करने वाली गतिविधयों, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकें या अनुकूलन की पहल के अंर्तगत वर्गीकृत हों, को योजना के तहत कवर किया जाएगा।
पात्रता सफाई कर्मचारी, स्वच्छकार एवं उनपर आश्रित
सूचक योजनाएं बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ई-रिक्शा), कम्प्रेस्ड एयर वाहन, सोलर उर्जा से संचलित यंत्र, पॉलीली हाउस इत्यादि
ऋण की सीमा इकाई लागत का 90 प्रतिशत (अधिकतम रू. 2.00 लाख तक)। यदि अनुदान उपलब्ध हो तो, ऋण की मात्रा अनुदान राशि तक कम की जा सकती है।
प्रमोटर अंश योजना लागत का 10 प्रतिशत
ब्याज एनएसकेएफडीसी से माध्यम अभिकरण                 : 2% p.a.
एससीए से लाभार्थियों को                                      : 4% p.a.      
  * (महिला लाभार्थियों के संदर्भ में एनएसकेएफडीसी के शेयर से 1% छूट।) 
पुर्नभुगतान योजना के अंतर्गत ऋण का भुगतान त्रैमासिक किस्तों में अधिकतम 6 वर्षों के भीतर किया जाएगा जिसमें 6 महीने की अधिस्थगन अवधि सम्मिलित है।